उत्तर प्रदेश पेंशन योजना फॉर्म 2023 | Uttar Pradesh Pension Yojna Form

उत्तर प्रदेश के रहने वाले निवासी को आज हम अत्यंत आवश्यक सूचना देने जा रहे है। जिनसे उत्तर प्रदेश के निवासियों को पेंशन योजना में  कोई परेशानी झेलनी  नहीं पड़ेगी  । उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन  योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वृद्धावस्था ,निराश्रित और दिव्यांग जन पेंशन योजना से  किसी  पर निर्भरर  होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । वे अपना पालन पोषण खुद अपने दम पर कर सकेंगे।

 

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1.उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना फॉर्म :2023

स योजना के लिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है , इस योजना के कारण कोई भी माँ – बाप अपने बच्चे पर बोझ नहीं बनेंगे। आज के समय में बूढ़े हो जाने पर बच्चे अपने माँ – बाप को बोझ समझने लगते हैं जिसके कारण उनको वृद्धा आश्रम में रहना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार द्वारा किया गया यह प्रयास अवश्य सफल होगा।

इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस योजना के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और साथ ही इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। इसका ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका बहुत ही आसान है इसके आवेदन करने के तरीके भी दिए हुए हैं। आप इसका अवलोकन कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं

सरकार ने बहुत ही अच्छी योजना लेकर आई  है। इस योजना के तहत वृद्धाओं को हर महीने पैसे दिए जायेंगे जिससे वे अपना खर्चा खुद उठा सकेंगे। इस योजना से वृद्धो को बहुत सहारा मिलेगा वे अपने आप को किसी पर निर्भर नहीं समझेंगे। अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी दी गई है जिसके लिए आपको इस  का पूरा विवरण चेक  करना होगा।

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ :

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना से यही लाभ है कि बूढ़ा होने पर कोई भी काम न होने पर लोग अपने आप को बेसहारा समझते हैं। क्योंकि उसके पास काम न होने पर पैसे भी नहीं होते और वे अपना खर्चा नहीं चला पाते हैं। लेकिन इस योजना के तहत उनको हर महीने राशि प्राप्त होगी तो वे अपने मन का कुछ भी खरीद या खा सकते हैं। उन्हें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

उनके पास हमेशा छोटी राशि में  रूपये जरुर बने रहेंगे । उत्तर प्रदेश सरकार  ने यह  योजना हर 60 वर्ष और उससे अधिक व्यक्ति के लिए शुरू  किया है। जो भी इस योजना के लिए तहत आवेदन करना चाहते हैं वे यहाँ से सभी जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही कुछ और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

वृद्धावस्था पेंशन योजना में दी जाने वाली धनराशि :

इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष के पत्र लाभार्थियों को 1000 रुपए (800 रुपए  राज्य सरकार एवं 200 रुपए केंद्र सरकार देती है )

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  1. आवेदन पत्र: वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन पत्र जो पेंशन निकाय द्वारा प्रदान किया जाता है, यह आवेदन पत्र संपूर्ण रूप से भरा और सही तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

  2. उम्र संबंधी प्रमाणपत्र: आवेदक की उम्र साबित करने के लिए जन्मतिथि संबंधित प्रमाणपत्र जैसे जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि आवश्यक होता है।

  3. आय का प्रमाणपत्र: आवेदक की आय साबित करने के लिए आय का प्रमाणपत्र आय सर्टिफिकेट आदि मान्य दस्तावेज़ आवश्यक होता है।

  4. आधार कार्ड: आधार कार्ड आवेदक की पहचान साबित करने के लिए आवश्यक होता है।

  5. बैंक खाता विवरण: पेंशन राशि को सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है, इसलिए आपके बैंक खाते के विवरण की प्रतिलिपि या बैंक पासबुक की आवश्यकता होती है।

यह दस्तावेज़े वृद्धावस्था पेंशन के लिए सामान्यतः आवश्यक होते हैं, हालांकि आपके राज्य या क्षेत्र में निर्धारित नियमों के अनुसार और अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता भी हो सकती है। आपको अपने स्थानीय पेंशन निकाय से संपर्क करके विवरण प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना फॉर्म :2023

विधवा पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जो विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना विधवा महिलाओं की संघर्षपूर्ण जीवनशैली को समर्थन करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना भारतीय सरकार द्वारा संचालित की जाती है और विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उनकी सहायता करती है।

विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य विधवाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन को स्वतंत्रता से जी सकें और आर्थिक सुरक्षा का आनंद उठा सकें। इस योजना के अंतर्गत, पात्र महिलाओं को निर्धारित पेंशन राशि प्राप्त होती है, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करती है। इसके साथ ही, योजना विधवाओं के लिए आवास, चिकित्सा सुविधाएं, औद्योगिक प्रशिक्षण, शिक्षा और सामाजिक कार्यों में सहायता भी प्रदान करती है।

 

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  1. विधवा प्रमाण पत्र: यह प्रमाणित करता है कि महिला विधवा है और उसका पति अब जीवित नहीं है। यह प्रमाण पत्र नगर निगम, पंचायत या अन्य संबंधित अधिकारिक संगठन से प्राप्त किया जा सकता है।
  2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र: आवेदक की जन्मतिथि की पुष्टि करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। इसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र,आधार कार्ड  का उपयोग कर सकते हैं।
  3. आय प्रमाण पत्र: आवेदक की आय की पुष्टि करने के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। आपको अपनी आय के प्रमाण के रूप में आय सर्टिफिकेट आदि की प्रतिलिपि सबमिट करनी होगी।(ग्रामीण क्षेत्र के लिए  46080 और शहरी क्षेत्र के लिए 56460 मान्य आयप्रमाण पत्र )  
  4. विधवा भत्ता प्रमाण पत्र: विधवा भत्ता की पुष्टि करने के लिए आपको विधवा भत्ता प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित दस्तावेज जैसे तलाक प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु से संबंधित कोई अन्य साक्ष्यात्मक दस्तावेज प्रदान करना होगा

विधवा पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें :

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: उत्तर प्रदेश सरकार की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “विधवा पेंशन योजना” चुनें: वेबसाइट पर, आपको “सेवाएं” या “योजनाएं” सेक्शन में जाना होगा। वहां “विधवा पेंशन योजना” चुनें।
  3. ऑनलाइन पंजीकरण करें: योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें। आपको एक पंजीकरण फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, विधवा प्रमाण पत्र आदि दर्ज करनी होगी।
  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतिलिपि जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, फोटो आदि को अपलोड करें।
  5. आवेदन सबमिट करें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को सबमिट करें। आपको एक पंजीकरण संख्या या आवेदन प्राप्ति की पुष्टि करने वाला ईमेल या संदेश मिलेगा।
  6. सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें: आपके आवेदन को सत्यापित करने के लिए, समाज कल्याण विभाग के अधिकारिकों की जांच और पुष्टि होगी।
  7. पेंशन की स्थिति की जांच करें: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या पंजीकरण संख्या का उपयोग करके पेंशन की स्थिति की जांच करें। आप विभाग की वेबसाइट पर या आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी स्थिति की जांच कर सकते हैं।
  8. यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी स्थिति में समस्या होती है, तो आप समाज कल्याण विभाग के नजदीकी कार्यालय में जा सकते हैं और वहां आपको मदद प्राप्त होगी।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना फॉर्म :2023

विकलांग पेंशन एक सरकारी योजना है जो विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या विकलांगता के किसी अन्य प्रकार से प्रभावित होते हैं। विकलांगता का प्रमाणीकरण और पेंशन की योग्यता आपके देश और राज्य के नियमों के अनुसार निर्धारित होती है। इस योजना के तहत, प्राप्तकर्ता को नियमित अंतराल पर एक आय राशि प्राप्त होती है जो उनकी आर्थिक सहायता करती है और उनके जीवन में स्वावलंबन की सुविधा प्रदान करती है। यह पेंशन उन विकलांग व्यक्तियों को मिलती है जिनकी आय और आपूर्ति की क्षमता सीमित होती है और जो अपने आप को स्वयं संभालने की क्षमता से वंचित हैं। विकलांग पेंशन उन लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है जो विकलांगता के कारण काम करने में असमर्थ होते हैं या सामाजिक और आर्थिक मामलों में वंचित होते हैं। यह योजना विकलांगता के समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और विकलांग लोगों को समाज में सम्मान और सहायता प्रदान करती है।

 

विकलांग पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  1. विकलांगता प्रमाण पत्र: यह प्रमाणित करता है कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता किस प्रकार से होती है। इसके लिए आपको मेडिकल प्रमाण पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
  2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र: यह दस्तावेज आपकी उम्र की पुष्टि करता है। आपको जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य साक्ष्यात्मक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि की प्रतिलिपि प्रदान करनी होगी।
  3. आय प्रमाण पत्र: आवेदक की आय की पुष्टि करने के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। आपको अपनी आय के प्रमाण के रूप में आय सर्टिफिकेट आदि की प्रतिलिपि सबमिट करनी होगी।(ग्रामीण क्षेत्र के लिए  46080 और शहरी क्षेत्र के लिए 56460 मान्य आयप्रमाण पत्र )
  4. बैंक खाता विवरण: पेंशन राशि को सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है, इसलिए आपको अपने बैंक खाते का विवरण, जैसे खाता नंबर, शाखा का नाम, IFSC कोड, आदि प्रदान करना होगा।
  5. फोटोग्राफ: आवेदन पत्र में एक पासपोर्ट आकार की फोटो आपको सबमिट करनी होगी।

विकलांग पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें :

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: उत्तर प्रदेश सरकार की समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. “विकलांग पेंशन योजना” चुनें: वेबसाइट पर, आपको “सेवाएं” या “योजनाएं” सेक्शन में जाना होगा। वहां “विकलांग पेंशन योजना” चुनें।
  3. ऑनलाइन पंजीकरण करें: योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें। आपको एक पंजीकरण फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, विकलांगता प्रमाण पत्र आदि दर्ज करनी होगी।
  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतिलिपि जैसे जन्म प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, फोटो आदि को अपलोड करें।
  5. आवेदन सबमिट करें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को सबमिट करें। आपको एक पंजीकरण संख्या या आवेदन प्राप्ति की पुष्टि करने वाला ईमेल या संदेश मिलेगा।
  6. सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें: आपके आवेदन को सत्यापित करने के लिए, समाज कल्याण विभाग के अधिकारिकों की जांच और पुष्टि होगी।
  7. पेंशन की स्थिति की जांच करें: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर या पंजीकरण संख्या का उपयोग करके पेंशन की स्थिति की जांच करें। आप विभाग की वेबसाइट पर या आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी स्थिति की जांच कर सकते हैं।
  8. यदि आपको ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी स्थिति में समस्या होती है, तो आप समाज कल्याण विभाग के नजदीकी कार्यालय में जा सकते हैं और वहां आपको मदद प्राप्त होगी।

उत्तर प्रदेश पेंशनआवेदन प्रिंट कैसे निकालें :-

उत्तर प्रदेश पेंशन आवेदन Sumbit करने के पश्चात् प्रिंट निकलने में बहुत समस्या हो रही है कृपया करके इस लिंक का प्रयोग करके आप अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकते है |इस विडिओ को देखकर आप अपनी प्रिंट निकल सकते हैं |

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